बिलासपुर हाई कोर्ट ने 7 साल के बेटे को अपने पास रखने की मांग करने वाले पिता को बड़ी राहत देते हुए त्योहार, जन्मतिथि और स्कूल की लंबी छुट्टियों में बेटे से मिलने की छूट दी है। हालांकि कोर्ट ने बेटे की कस्टडी पिता को नहीं सौंपी है। कोर्ट ने यह फैसला बच्चे के हित को ध्यान में रखते हुए लिया। पिता ने बेटे को अपने पास रखने की मांग करते हुए याचिका दायर की थी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं। कोर्ट ने पिता को तय अवधि के दौरान बेटे से मिलने और उसके साथ समय बिताने की अनुमति दी है। यह छूट बच्चे के मानसिक और भावनात्मक विकास को ध्यान में रखते हुए दी गई है। Source: Source Post navigation बॉम्बे हाईकोर्ट का आदेश: SIR के दौरान हटाए गए सांता क्रूज़ परिवार के छह सदस्यों के नाम बहाल करे चुनाव आयोग, 10 दिन में मतदाता सूची में शामिल करने का निर्देश