लखनऊ के अलीगंज सेक्टर-डी स्थित उस इमारत को ध्वस्त किया जाएगा, जहां 25 जून को हुई भीषण अग्निकांड में 15 छात्रों की दर्दनाक मौत हो गई थी। लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) की अदालत ने इस अवैध निर्माण के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए ध्वस्तीकरण का आदेश जारी कर दिया है। अधिकारियों के अनुसार, यह इमारत बिना नक्शा पास कराए अवैध रूप से बनाई गई थी। इस दुर्घटना ने शहर में चल रहे अवैध कोचिंग सेंटरों और असुरक्षित भवनों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए थे। प्रशासन अब शहर के अन्य ऐसे अवैध निर्माणों की भी पहचान कर उन पर कार्रवाई करने की तैयारी कर रहा है। Source: Source Post navigation धमतरी: चलती बस में युवक की मौत, सफर के दौरान अचानक तबीयत बिगड़ने से हुआ निधन सतना: भाजपा जिला उपाध्यक्ष और पार्षद पर युवक पर फावड़े से जानलेवा हमला करने का आरोप, FIR में नाम न होने पर सवाल