हाईकोर्ट ने साइबराबाद नगर निकाय को सार्वजनिक पार्क में चल रहे अवैध निर्माण पर रोक लगाने का निर्देश दिया है। अदालत ने मामले की सुनवाई के दौरान निर्माण गतिविधियों को लेकर आपत्ति जताई। याचिका में सार्वजनिक भूमि पर कथित अवैध निर्माण का आरोप लगाया गया था। कोर्ट ने संबंधित अधिकारियों को तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। सार्वजनिक पार्कों के संरक्षण और उनके उपयोग को लेकर अदालत ने गंभीरता दिखाई। नगर निकाय को नियमों के अनुसार कदम उठाने को कहा गया है। अधिकारियों को स्थिति की निगरानी करने और आवश्यक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए जा सकते हैं। इस मामले में आगे की सुनवाई के दौरान विस्तृत जानकारी सामने आएगी। अदालत ने सार्वजनिक सुविधाओं और पर्यावरण संरक्षण के महत्व पर जोर दिया है। स्थानीय निवासियों ने भी इस मुद्दे को लेकर चिंता जताई थी। मामले में कानूनी प्रक्रिया जारी है। Source: Source Post navigation नकली दवाओं के मामले में FIR रद्द करने से मद्रास हाईकोर्ट का इनकार सीमाई करुवेलम हटाने के अभियान के लिए हाईकोर्ट ने राजस्व सचिव को बनाया नोडल अधिकारी