दिल्ली हाईकोर्ट ने कमेंटेटर अभिजीत अय्यर-मित्र और कई मीडिया प्लेटफॉर्म को समन जारी किया है। यह कार्रवाई कॉकroach जनता पार्टी (CJP) के नेता सौरव दास की याचिका पर की गई है। दास ने आरोप लगाया है कि उनका आवासीय पता और अन्य निजी जानकारी बिना सहमति के ऑनलाइन प्रकाशित की गई। याचिका में निजी जानकारी सार्वजनिक किए जाने पर आपत्ति जताई गई है। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने संबंधित पक्षों को समन भेजा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X ने अदालत को बताया कि कथित तौर पर दास का पता साझा करने वाली पोस्ट हटा दी गई हैं। X के अनुसार, अब वे पोस्ट उपलब्ध नहीं हैं। दास की याचिका में ऑनलाइन प्रकाशित निजी विवरण को लेकर कानूनी राहत की मांग की गई है। मामले में अभिजीत अय्यर-मित्र और संबंधित मीडिया प्लेटफॉर्म से जवाब मांगा गया है। अदालत के समक्ष सोशल मीडिया पर उपलब्ध कराई गई जानकारी को लेकर भी पक्ष रखा गया। अब संबंधित प्रतिवादियों के जवाब के बाद मामले की आगे सुनवाई होगी। Source: Source Post navigation 81 वर्षीय मां को घर से निकालने के मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, बेटे की बेदखली बहाल फर्जी ITC मनी लॉन्ड्रिंग केस में ED की बड़ी कार्रवाई, फरीदाबाद समेत 3 शहरों में 9 ठिकानों पर छापे