कलकत्ता हाईकोर्ट ने TMC सांसद अभिषेक बनर्जी को बड़ी राहत दी है। अदालत ने उन्हें 30 नवंबर तक गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान किया है। इस अवधि के दौरान उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकेगा। हाईकोर्ट ने अभिषेक बनर्जी को इलाज के लिए यात्रा करने की भी अनुमति दी है। अदालत का यह आदेश उनके खिलाफ चल रही कानूनी कार्रवाई के बीच आया है। चिकित्सा संबंधी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए यात्रा की अनुमति दी गई है। गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण 30 नवंबर तक प्रभावी रहेगा। अदालत के फैसले से अभिषेक बनर्जी को फिलहाल राहत मिली है। मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया अदालत के निर्देशों के अनुसार जारी रहेगी। इस आदेश से उनके राजनीतिक और कानूनी मामलों पर भी ध्यान केंद्रित हुआ है। हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब अगली सुनवाई और निर्देश महत्वपूर्ण होंगे।

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