मध्य प्रदेश के जबलपुर में मोतीनाला उप डाकघर में हुए 65 लाख रुपये से अधिक के गबन के मामले में अदालत ने सह-आरोपी को 4 साल की कैद की सजा सुनाई है। मुख्य आरोपी की मौत के बाद यह सजा सुनाई गई। कोर्ट ने सभी साक्ष्यों की जांच के बाद यह फैसला दिया। अभियोजन पक्ष ने मामले में मजबूत पैरवी की। सह-आरोपी पर जुर्माना भी लगाया गया है। यह फैसला आर्थिक अपराधों में सख्त संदेश देता है। पुलिस मामले की आगे की जांच कर रही है। फर्जीवाड़े से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच की जा रही है। मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। Source: Source Post navigation दिल्ली हाई कोर्ट की सेवानिवृत्त जज पूनम बांबा ने बताया- भारतीय अदालतों में असल में क्या होता है: रोज 125 केस, हजारों दस्तावेज और घंटों की सुनवाई बलौदाबाजार में 9 नाबालिग छात्राओं से छेड़छाड़ के मामले में शिक्षक तिलक राम वर्मा को 6 साल की सजा, POCSO कोर्ट का फैसला