मध्य प्रदेश की राजनीति से जुड़ी एक बड़ी और अहम खबर सामने आ रही है। विधायक निर्मला सप्रे के दलबदल मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अहम आदेश दिया है। शीर्ष अदालत ने विधानसभा सदस्यता मामले में स्पीकर को दो महीने के भीतर फैसला लेने के सख्त निर्देश दिए हैं। यह मामला निर्मला सप्रे की विधानसभा सदस्यता से जुड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर को तय समय सीमा में निर्णय लेने का आदेश दिया है। इस फैसले से मामले में तेजी आने की उम्मीद है। राज्य की राजनीति में इस मामले को काफी अहम माना जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब स्पीकर को दो महीने में निर्णय लेना होगा।

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