महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप का मुख्य संचालक सौरभ चंद्राकर 12 नवंबर तक सीबीआई की कस्टोडियल रिमांड पर रहेगा। अगले 8 दिनों तक एजेंसी के अधिकारी उससे पूछताछ करेंगे। बुधवार को सौरभ को रायपुर की स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया था। इस दौरान उससे मुलाकात करने महासमुंद के पूर्व कांग्रेस विधायक विनोद सेवनलाल चंद्राकर और महादेव ऐप के पैनल ऑपरेटर विशाल रमानी भी पहुंचे थे। सीबीआई ने रिमांड आवेदन में बताया कि महादेव ऐप का कारोबार चलाने के लिए पुलिस-प्रशासन के अधिकारियों और प्रभावशाली लोगों को प्रोटेक्शन मनी दी जाती थी। एजेंसी इस पूरे नेटवर्क की जांच के लिए सौरभ से पूछताछ करना चाहती है। कोर्ट रूम में सीबीआई के वकील और बचाव पक्ष के वकील के बीच बहस चल रही थी। इस दौरान सौरभ चंद्राकर वकीलों और सीबीआई अधिकारियों से घिरा हुआ था। उससे मिलने के लिए कुछ लोग भी कोर्ट पहुंचे थे, जिनमें महासमुंद के पूर्व विधायक और पूर्व संसदीय सचिव विनोद सेवनलाल चंद्राकर भी शामिल थे। शुरुआत में सीबीआई अधिकारियों ने विनोद चंद्राकर को सौरभ से मिलने से रोक दिया, लेकिन बाद में सौरभ ने खुद अधिकारियों को बताया कि विनोद चंद्राकर उसके मामा हैं, फिर दोनों के बीच करीब 1 से 2 मिनट बातचीत हुई। इसी दौरान महादेव ऐप मामले में ईडी केस के आरोपी और पैनल ऑपरेटर विशाल रमानी भी कोर्ट पहुंचे और उन्होंने भी सौरभ चंद्राकर से मुलाकात की। सीबीआई ने अपने रिमांड आवेदन में बताया कि सौरभ चंद्राकर महादेव ऑनलाइन बुक का संस्थापक प्रमोटर है और उसे इस पूरे नेटवर्क की जानकारी है। एजेंसी उससे पूछताछ कर दूसरे मास्टरमाइंड, हवाला ऑपरेटरों, अवैध कमाई के लाभार्थियों और संपत्तियों के बारे में जानकारी जुटाना चाहती है। सीबीआई के मुताबिक महादेव ऐप का कारोबार चलाने के लिए पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ प्रभावशाली राजनीतिक लोगों को भी कथित तौर पर प्रोटेक्शन मनी दी जाती थी और एजेंसी यह पता लगाना चाहती है कि यह रकम किन लोगों तक पहुंची। सीबीआई के रिमांड आवेदन के मुताबिक साल 2020 में लॉकडाउन के बाद से सौरभ चंद्राकर, रवि उप्पल और उनके सहयोगी ऑनलाइन सट्टेबाजी से हर महीने करीब 450 करोड़ रुपये की अवैध कमाई कर रहे थे और इस रकम का 70 से 80 प्रतिशत हिस्सा प्रमोटर अपने पास रखते थे, जबकि बाकी रकम पैनल ऑपरेटरों को दी जाती थी। सीबीआई ने बताया कि महादेव ऐप के कारोबार को बढ़ावा देने के लिए विज्ञापन और बड़े आयोजनों पर भी रकम खर्च की जाती थी, जिनमें फिल्म और मनोरंजन जगत की हस्तियों को बुलाया जाता था। ईडी ने सौरभ के खिलाफ जारी गैर-जमानती वारंट को लागू कराने के लिए कोर्ट में आवेदन दिया, लेकिन कोर्ट ने इसे प्री-मैच्योर बताया। सीबीआई ने सुरक्षा का हवाला देते हुए सौरभ को नई दिल्ली स्थित सीबीआई कार्यालय ले जाकर पूछताछ करने की अनुमति मांगी, जिसे कोर्ट ने दे दी। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि दिल्ली के अलावा किसी दूसरी जगह ले जाकर पूछताछ करने की जरूरत पड़ने पर सौरभ के वकील या परिजनों को इसकी जानकारी दी जाए। 12 नवंबर को सीबीआई की रिमांड खत्म होने के बाद सौरभ चंद्राकर को फिर कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां यह साफ होगा कि पूछताछ की कमान सीबीआई के पास रहेगी या ईडी को उसकी हिरासत मिलेगी।

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