दिल्ली के एक यात्री की बेंगलुरु की फ्लाइट छूटने के मामले में कंज्यूमर कमीशन ने एयरलाइन को दोषी मानते हुए बड़ा आदेश दिया है। यात्री का आरोप था कि वह सुबह 6:10 बजे चेक-इन काउंटर पर पहुंच गया था, लेकिन ग्राउंड स्टाफ की देरी के कारण उसकी फ्लाइट छूट गई। एयरलाइन ने यात्री को नो-शो बताया था। कमीशन ने पाया कि एयरलाइन के दावे के समर्थन में कोई सीसीटीवी फुटेज या अन्य सबूत नहीं मिले। कमीशन ने एयरलाइन को 11,587 रुपए रिफंड, 50,000 रुपए मुआवजा और 10,000 रुपए की लागत देने का आदेश दिया है। यात्री को फ्लाइट छूटने के बाद नई टिकट पर अतिरिक्त खर्च उठाना पड़ा था। Source: Source Post navigation BS-VI नियमों पर दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: NCR के वकीलों को मिली राहत, गैर-BS-VI वाहनों पर रोक के बीच बड़ा आदेश गुरुग्राम में वकीलों की फर्मों ने तोड़ा 50% वर्क फ्रॉम होम नियम: कर्मचारियों की शिकायत पर CAQM की जांच, 262 में 160 और 117 में 87 कर्मचारी मिले ऑफिस में