दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए गैर-BS-VI वाहनों के प्रवेश पर लगाई गई पाबंदी के बीच दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। इस फैसले से NCR के वकीलों को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने वकीलों को गैर-BS-VI वाहनों के इस्तेमाल को लेकर राहत दी है। प्रदूषण नियंत्रण के नियमों के बीच यह आदेश अहम माना जा रहा है। दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण के स्तर को देखते हुए प्रशासन सख्त कदम उठा रहा है। हाईकोर्ट के इस आदेश से वकीलों की परेशानी कम होगी। Source: Source Post navigation महिला 54 वर्ष की, पति आयु सीमा से कम: बॉम्बे हाई कोर्ट ने सरोगेसी की दी अनुमति, कहा- कानून का उद्देश्यपूर्ण अर्थ जरूरी दिल्ली के यात्री ने बेंगलुरु की फ्लाइट छूटने पर एयरलाइन पर लगाया आरोप: कंज्यूमर कमीशन ने सीसीटीवी सबूत न मिलने पर 11,587 रुपए रिफंड और 50,000 मुआवजे का दिया आदेश