सुप्रीम कोर्ट ने यूएपीए कानून के तहत बंद इफ्तिखार अंद्राबी को जमानत दे दी है. कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि नजीब फैसला अब भी बाध्यकारी है और इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. 🔗 Read original source — Aaj Tak [RAW] Post navigation अटक न जाए PM किसान की 23वीं किस्त, जल्द निपटा लें ये जरूरी काम इबोला का खतरा! 500 से ज्यादा मामले, 130 मौतें… WHO का अलर्ट