दिल्ली में 2020 में हुए दंगे से जुड़े केस में जेएनयू के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद को अंतरिम राहत नहीं मिली है. दिल्ली की एक अदालत ने उनकी अंतरिम जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि अस्थायी रिहाई के लिए दिए गए कारण पर्याप्त और उचित नहीं हैं.

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