माफिया अतीक अहमद के छोटे बेटे अबान अहमद की सड़क हादसे में मौत के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उसके भाइयों को पैरोल मंजूर की है। कोर्ट के आदेश के बाद अली और उमर अपने छोटे भाई के अंतिम संस्कार में शामिल हो सकेंगे। दोनों ने अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए अदालत से अनुमति मांगी थी। हाईकोर्ट ने मानवीय आधार पर उन्हें सीमित अवधि के लिए पैरोल दी है। अदालत ने पैरोल के दौरान कुछ शर्तें भी तय की हैं। दोनों को निर्देश दिया गया है कि वे मीडिया से कोई बातचीत नहीं करेंगे। अबान अहमद की सड़क दुर्घटना में मौत के बाद परिवार में शोक का माहौल है। अदालत के फैसले के बाद दोनों भाइयों को अंतिम संस्कार में शामिल होने का अवसर मिलेगा। पैरोल की अवधि और अन्य शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा। मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया अपने स्तर पर जारी रहेगी।

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