इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पति की वैवाहिक अधिकार बहाली याचिका को दूसरी अदालत में स्थानांतरित करने की मांग खारिज कर दी है। न्यायमूर्ति डॉ. योगेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने पत्नी की ओर से दाखिल ट्रांसफर आवेदन को खारिज किया। पत्नी ने पति की याचिका को अलीगढ़ फैमिली कोर्ट से गौतम बुद्ध नगर फैमिली कोर्ट में स्थानांतरित करने की मांग की थी। अदालत ने कहा कि केवल पत्नी की सुविधा के आधार पर मामले की सुनवाई का स्थान तय नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने के बाद यह फैसला सुनाया। यह याचिका पति द्वारा दायर वैवाहिक अधिकार बहाली की कार्यवाही से जुड़ी थी। अदालत ने स्पष्ट किया कि स्थानांतरण के लिए उचित और पर्याप्त आधार होना आवश्यक है। फैसले में न्यायिक प्रक्रिया और दोनों पक्षों की सुविधा के बीच संतुलन पर जोर दिया गया। हाईकोर्ट के इस आदेश से वैवाहिक मामलों में ट्रांसफर याचिकाओं के संबंध में महत्वपूर्ण संदेश गया है।

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