केंद्र सरकार ने कफ सिरप से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब इसे बिना डॉक्टर की पर्ची के नहीं खरीदा जा सकेगा। इसके लिए प्रिस्क्रिप्शन अनिवार्य कर दिया गया है। यह कदम दवाओं के दुरुपयोग को रोकने और सुरक्षा मानकों को मजबूत करने के उद्देश्य से लिया गया है। सरकार का कहना है कि बच्चों में कफ सिरप के गलत उपयोग से जुड़े मामलों को देखते हुए यह निर्णय जरूरी था। अब मेडिकल स्टोर्स को केवल वैध डॉक्टर की सलाह पर ही कफ सिरप उपलब्ध कराना होगा। नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग ने सभी राज्यों को निर्देश जारी किए हैं। इससे दवा वितरण प्रणाली में अधिक पारदर्शिता आने की उम्मीद है। यह बदलाव सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए किया गया है। Source: Source Post navigation मनरेगा मजदूरों को बड़ी राहत, अब मिलेंगे 125 दिन रोजगार बिहार में शराब माफियाओं पर सख्ती, 127 तस्करों की संपत्ति जब्त करने की तैयारी, 57 हजार से अधिक गिरफ्तार