सिमगा, छत्तीसगढ़ में एक कॉलेज छात्रा के साथ ठगी करने वाले मध्यप्रदेश के ढोंगी तांत्रिक जयप्रकाश मिश्रा को न्यायालय ने दोषी करार दिया है। आरोपी ने छात्रा को भूत-प्रेत का साया होने का डर दिखाया और उससे पूजा-पाठ के नाम पर 18,600 रुपये ऐंठ लिए थे। छात्रा द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के बाद पुलिस ने मामले की गंभीरता से जांच की। विवेचना अधिकारी ओंकार राजपूत ने अदालत में मजबूत साक्ष्य और सबूत पेश किए, जिससे आरोपी का जुर्म साबित हो गया। अदालत ने धोखाधड़ी और अंधविश्वास फैलाने के आरोप में तांत्रिक को तीन साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इस फैसले से क्षेत्र में अंधविश्वास फैलाने वाले ढोंगी बाबाओं में हड़कंप मच गया है। पुलिस ने आम जनता से भी अपील की है कि वे ऐसे तांत्रिकों के बहकावे में न आएं और संदिग्ध गतिविधियों की तुरंत सूचना दें। यह सजा अंधविश्वास के खिलाफ कानूनी लड़ाई में एक बड़ी जीत मानी जा रही है। आरोपी को जेल भेज दिया गया है और न्याय प्रक्रिया पूरी की गई है। पीड़ित छात्रा को इंसाफ मिलने से समाज में एक सकारात्मक संदेश गया है। Source: Source Post navigation रायपुर: स्वास्थ्य मंत्रालय का फर्जी अफसर बनकर डीएसपी को ठगने वाला शातिर बिहार से गिरफ्तार कोरबा में दर्दनाक हादसा: खेलते-खेलते लापता हुआ मासूम, अगले दिन पुल के नीचे मिला शव