छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने अनुकंपा नियुक्ति से जुड़े एक अहम मामले में फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि 45 साल की उम्र पार होने पर अनुकंपा नियुक्ति नहीं दी जा सकती। राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि 14 जून 2013 की नीति के खंड 11 में बेटी जैसे आवेदकों के लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष तय है। कोर्ट ने इस नीति को सही मानते हुए याचिका खारिज कर दी। मामले में आवेदक ने उम्र सीमा को चुनौती दी थी। कोर्ट ने कहा कि नीति के अनुसार आयु सीमा का पालन जरूरी है। फैसले से अनुकंपा नियुक्ति के मामलों में स्थिति स्पष्ट हो गई है। कोर्ट ने कहा कि नियमों का पालन सभी के लिए समान रूप से होना चाहिए। इस फैसले से राज्य सरकार को राहत मिली है। मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी है। Source: Source Post navigation दिल्ली में वकीलों के विरोध के आगे झुका प्रशासन? ACP और SHO के तबादले के बाद हड़ताल खत्म केरल हाई कोर्ट: बेटे की घातक मर्सिडीज दुर्घटना में आरोपी बने जज को गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा