छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने सरकारी स्कूल के लिए अधिग्रहित निजी जमीन के मामले में अहम आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि सरकारी स्कूल के लिए ली गई निजी जमीन के बदले 90 दिन के भीतर दूसरी जमीन देनी होगी। यह आदेश विद्यार्थियों को असुविधा से बचाने के लिए जारी किया गया है। मामले में आशीष ने जमीन के बराबर मूल्य की वैकल्पिक सरकारी भूमि मांगी थी। कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया। राज्य सरकार को तय समय में जमीन आवंटित करनी होगी। इस फैसले से स्कूल के विद्यार्थियों को राहत मिलेगी। कोर्ट ने कहा कि जमीन मालिक के अधिकारों का संरक्षण जरूरी है। मामले में आगे की कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। राज्य सरकार ने आदेश का पालन करने का आश्वासन दिया है।

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