भिवानी की अदालत ने 2020 में हुई तीन लाख रुपये की लूट के मामले में दो आरोपियों को दोषी ठहराया है। कोर्ट ने दोनों को पांच-पांच साल के कारावास की सजा सुनाई है। दोनों दोषियों पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। मामला पंजाब नेशनल बैंक की देवसर चुंगी शाखा के सामने हुई लूट से जुड़ा है। शिकायतकर्ता अश्वनी ने बैंक से तीन लाख रुपये निकाले थे। घर जाते समय बाइक सवार दो लोगों ने उनका बैग छीन लिया और फरार हो गए। शिकायत के बाद थाना शहर भिवानी में मामला दर्ज किया गया था। तत्कालीन पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने जांच के दौरान जुटाए गए साक्ष्य अदालत के सामने पेश किए। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत ने दोनों आरोपियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 379/34 के तहत दोषी माना। दोषियों की पहचान चरखी दादरी जिले के प्रदीप और दीपक उर्फ दिपु के रूप में हुई है। अदालत ने जुर्माना नहीं भरने की स्थिति में अतिरिक्त कारावास का भी प्रावधान किया है। पुलिस ने कहा कि अदालत में मामले की मजबूत पैरवी कर पीड़ित को न्याय दिलाने का प्रयास किया गया। Source: Source Post navigation छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का फैसला: बार एसोसिएशन के शोक प्रस्ताव पर पूरे दिन न्यायिक कामकाज स्थगित नहीं किया जा सकता अटेंडेंस कम होने पर भी परीक्षा दे सकेंगे ILS लॉ कॉलेज के छात्र, बॉम्बे हाईकोर्ट ने दी एक बार की राहत