फरीदाबाद के मुजेसर थाना क्षेत्र में 2023 के गैंगरेप और हत्या मामले में अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी ठहराया है। कोर्ट ने दोनों दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। दोनों पर अलग-अलग 2.61 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। अदालत ने हत्या, गैंगरेप और एससी-एसटी एक्ट के तहत उम्रकैद की सजा दी। सबूत मिटाने और घर में घुसने से जुड़ी धाराओं में दोनों को तीन-तीन साल की सजा सुनाई गई। करीब तीन साल चली सुनवाई के बाद अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुरुषोत्तम कुमार की अदालत ने फैसला सुनाया। पुलिस के मुताबिक 2023 में दोनों आरोपियों ने युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया था। इसके बाद गला दबाकर उसकी हत्या कर दी गई थी। आरोपियों ने हत्या के सबूत मिटाने के लिए शव को फंदे पर लटका दिया था। युवती के भाई की शिकायत पर मुजेसर थाने में मामला दर्ज किया गया था। गंभीरता को देखते हुए जांच क्राइम ब्रांच डीएलएफ को सौंपी गई थी। पुलिस ने भौतिक और तकनीकी साक्ष्य जुटाकर दोनों आरोपियों को 27 अप्रैल 2023 को गिरफ्तार किया था। सुनवाई के दौरान तीन वर्षों में 25 गवाहों के बयान दर्ज किए गए और अदालत में मजबूत साक्ष्य पेश किए गए।

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