छत्तीसगढ़ में पुलिस आरक्षकों (कांस्टेबलों) की पदोन्नति प्रक्रिया को लेकर छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण अंतरिम आदेश पारित किया है। अदालत ने पुलिस विभाग की इस पदोन्नति प्रक्रिया पर फिलहाल रोक लगा दी है। न्यायालय के इस निर्देश के अनुसार, जब तक मामले की अगली सुनवाई नहीं हो जाती, तब तक किसी भी आरक्षक के अंतिम पदोन्नति आदेश जारी नहीं किए जा सकेंगे। यह निर्णय राज्य में पुलिस कर्मियों की पदोन्नति से जुड़ी कानूनी चुनौतियों और नियमों के अनुपालन के बीच आया है। हाईकोर्ट के इस आदेश से विभाग की आगामी पदोन्नति सूची पर तत्काल प्रभाव से ब्रेक लग गया है, और अब सभी संबंधित पक्षों की निगाहें अगली सुनवाई पर टिकी हैं। Source: Source Post navigation छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट: 6 साल की देरी पर FIR और चार्जशीट खारिज, पत्रकार को बड़ी राहत इंडिगो को बुजुर्ग महिला मामले में झटका, ₹13,000 सीट विवाद पर कोर्ट ने ₹55,000 मुआवजे का आदेश दिया