सुप्रीम कोर्ट ने IPS अधिकारी उर्वशी सेंगर की ट्रेनिंग में शामिल होने की मांग पर फिलहाल हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। उर्वशी सेंगर की ट्रेनिंग गर्भावस्था के कारण रोक दी गई थी। अदालत ने कहा कि इस मामले में अभी राहत देने का कोई आधार नहीं है। हालांकि, कोर्ट ने स्पष्ट किया कि उनकी वरिष्ठता प्रभावित नहीं होगी। अधिकारी की सेवा संबंधी स्थिति को सुरक्षित रखने का निर्देश दिया गया है। मामला गर्भावस्था के दौरान प्रशिक्षण से जुड़ी परिस्थितियों से संबंधित है। सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित नियमों और प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ने की बात कही है। इस फैसले से अधिकारी की वरिष्ठता और करियर पर असर नहीं पड़ेगा। मामले में अदालत ने संतुलित रुख अपनाते हुए अंतरिम राहत देने से इनकार किया है। यह फैसला सरकारी सेवाओं में प्रशिक्षण और सेवा अधिकारों से जुड़े मामलों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। Source: Source Post navigation कटक के जल निकायों की सुरक्षा पर हाईकोर्ट सख्त, 2012 के निर्देशों की समीक्षा के साथ मांगी रिपोर्ट श्रद्धा वॉकर हत्याकांड: आफताब को MA परीक्षा के लिए मिली राहत, कोर्ट ने 20 जुलाई की कार्यवाही टाली