दिल्ली सरकार ने जेलों में अभिरक्षा के दौरान होने वाली अप्राकृतिक मौतों को लेकर बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने ऐसे मामलों में मृतक के परिजनों को आर्थिक सहायता देने का प्रावधान किया है। कस्टडी डेथ के मामलों में परिवार को अधिकतम 7.5 लाख रुपये तक मुआवजा दिया जाएगा। यह फैसला राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की जेलों में होने वाली अप्राकृतिक मौतों के मामलों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। सरकार का उद्देश्य पीड़ित परिवारों को आर्थिक सहारा उपलब्ध कराना है। मुआवजे की प्रक्रिया और पात्रता से जुड़े नियमों के अनुसार मामलों की जांच की जाएगी। प्रशासन संबंधित घटनाओं की समीक्षा के बाद सहायता राशि जारी करेगा। यह कदम जेल व्यवस्था में जवाबदेही और संवेदनशीलता बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। Source: Source Post navigation यूपी पुलिस में बड़ा बदलाव, एक महीने में 10 IPS अधिकारी होंगे सेवानिवृत्त बलरामपुर में संलग्नीकरण विवाद, प्रधानपाठक को प्रभारी CEO बनाने पर विभागीय कार्यप्रणाली पर उठे सवाल