छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने सीकासार-कोडार लिंक कनाल परियोजना से जुड़ी याचिका खारिज कर दी है। इस फैसले के बाद 2550 करोड़ रुपये की परियोजना आगे बढ़ने का रास्ता साफ हो गया है। मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और जस्टिस रवींद्र कुमार अग्रवाल की युगलपीठ ने मामले की सुनवाई की। कोर्ट ने टेंडर प्रक्रिया को चुनौती देने वाली ऑफशोर इंफ्रास्ट्रक्चर की याचिका को खारिज किया। परियोजना के टेंडर को लेकर यह विवाद अदालत पहुंचा था। हाई कोर्ट के फैसले के बाद निर्माण कार्य में तेजी आने की उम्मीद है। सीकासार-कोडार लिंक कनाल परियोजना क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इससे जल प्रबंधन और सिंचाई व्यवस्था को मजबूती मिलने की संभावना है। न्यायालय के निर्णय से परियोजना से जुड़ी बाधाएं दूर हो गई हैं। Source: Source Post navigation NEET-UG पेपर लीक मामले में बड़ा खुलासा, NTA के विशेषज्ञों पर CBI ने लगाए गंभीर आरोप झीरम घाटी नक्सली हमला मामला अंतिम चरण में, 13 साल बाद 10 अगस्त को जगदलपुर कोर्ट में होगी आखिरी बहस