उपभोक्ता आयोग ने कपूर ज्वेलर्स को ग्राहक का 32 ग्राम सोना लौटाने का आदेश दिया है। ग्राहक ने सोना देकर उससे नई चूड़ियां तैयार कराने के लिए दिया था। आरोप था कि ज्वेलर्स ने तय काम पूरा नहीं किया। आयोग ने मामले में सेवा में कमी पाई। आयोग ने ग्राहक को 35 हजार रुपये राहत राशि देने का भी निर्देश दिया। आदेश में ज्वेलर्स को ग्राहक का दिया हुआ सोना वापस करने को कहा गया है। मामले की सुनवाई के दौरान दस्तावेजी साक्ष्यों की जांच की गई। आयोग ने माना कि दस्तावेजों से ग्राहक और ज्वेलर्स के बीच लेनदेन साबित होता है। ग्राहक की शिकायत अधूरे ज्वेलरी काम से जुड़ी थी। आयोग ने सेवा में कमी के आधार पर ज्वेलर्स को जिम्मेदार ठहराया। फैसले के तहत ग्राहक को आर्थिक राहत देने का निर्देश जारी किया गया है। यह आदेश उपभोक्ता अधिकारों और सेवा में कमी से जुड़े मामले में आया है। Source: Source Post navigation CM मोहन यादव का सुशासन पर जोर, बोले- हर व्यक्ति को न्याय दिलाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध निलेश वाडकर हत्याकांड: MCOCA आरोपी अभिजीत कडू को 7 साल से ज्यादा हिरासत के बाद सुप्रीम कोर्ट से जमानत