छत्तीसगढ़ में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) लगाने को लेकर वाहन मालिकों के लिए अहम जानकारी सामने आई है। 1 अप्रैल 2019 से पहले पंजीकृत वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य है। इसके बावजूद बालोद जिले में कई वाहन अब भी पुरानी नंबर प्लेट के साथ सड़कों पर चल रहे हैं। इनमें विभिन्न सरकारी विभागों के वाहन भी शामिल हैं। पुलिस, राजस्व और स्वास्थ्य विभाग के कुछ वाहनों में भी नियमों का पालन नहीं होने की बात सामने आई है। इससे सरकारी विभागों में ही नियमों के अनुपालन को लेकर सवाल उठ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में HSRP लगवाने के लिए तीन महीने की नई समय-सीमा देने का प्रस्ताव है। हालांकि, उपलब्ध जानकारी में इस प्रस्ताव की अंतिम मंजूरी और नई समय-सीमा की आधिकारिक तारीख स्पष्ट नहीं है। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट का उद्देश्य वाहनों की पहचान को अधिक सुरक्षित बनाना और नंबर प्लेट से जुड़ी अनियमितताओं पर अंकुश लगाना है। वाहन मालिकों को अपनी गाड़ी के पंजीकरण की तारीख के अनुसार नियमों की जानकारी लेनी चाहिए। समय-सीमा और जुर्माने से संबंधित अंतिम निर्देशों के लिए परिवहन विभाग की आधिकारिक सूचना देखना जरूरी है। नियमों का पालन नहीं करने पर 5,000 रुपये तक जुर्माने की चेतावनी दी गई है। वाहन चालकों के साथ सरकारी विभागों को भी नंबर प्लेट संबंधी नियमों का पालन करना होगा। Source: Source Post navigation कैथल में बिजली कर्मचारियों की हड़ताल से संकट, 1,022 शिकायतें दर्ज; 16 फीडरों पर सप्लाई प्रभावित हरियाणा में जनगणना-2027 की तैयारी शुरू, हर व्यक्ति से पूछे जाएंगे 40 सवाल