मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर 2018 में हुए हादसे में जान गंवाने वाले दंपती के परिवार को मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण ने 1.80 करोड़ रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। ट्रिब्यूनल ने कार चालक को 70 प्रतिशत और ट्रक चालक को 30 प्रतिशत जिम्मेदार माना है। हादसे में कार ट्रक में पीछे से घुस गई थी। कोर्ट ने सभी साक्ष्यों की जांच के बाद यह फैसला सुनाया। मुआवजे से पीड़ित परिवार को राहत मिलेगी। यह फैसला सड़क दुर्घटनाओं में मुआवजे के मामलों में अहम माना जा रहा है। बीमा कंपनियों को मुआवजा देने का निर्देश दिया गया है। मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी है। Source: Source Post navigation बलौदाबाजार में 9 नाबालिग छात्राओं से छेड़छाड़ के मामले में शिक्षक तिलक राम वर्मा को 6 साल की सजा, POCSO कोर्ट का फैसला गोड़ा सरपंच के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर हाईकोर्ट की रोक: पंचों के सत्यापन में मिली खामी, SDM से 3 दिन में मांगा हलफनामा