रायपुर में प्रतिबंधित कोडीन कफ सिरप की तस्करी और अवैध खरीद-बिक्री के मामले में विशेष एनडीपीएस अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने तीन आरोपितों को 20-20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश किरण थवाईत की अदालत ने युवराज सिंह चौहान (24), वाजिद खान (29) और निहाल सिंह (30) को दोषी ठहराया है। तीनों पर दो-दो लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है। जुर्माना जमा नहीं करने पर तीनों को दो-दो साल का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा। यह फैसला नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ सख्त संदेश देता है। अभियोजन पक्ष ने मामले में मजबूत पैरवी की। कोर्ट ने सभी साक्ष्यों पर विचार करने के बाद यह सजा सुनाई। इस फैसले से तस्करों में खौफ पैदा होगा। प्रशासन ने अवैध कारोबार के खिलाफ अभियान तेज करने की बात कही है। Source: Source Post navigation केरल हाई कोर्ट: बेटे की घातक मर्सिडीज दुर्घटना में आरोपी बने जज को गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा सिरसा में नाबालिग छात्रा को शादी के लिए मजबूर करने और छेड़छाड़ के दोषी राहुल को 10 साल की जेल, कोर्ट ने लगाया 40 हजार रुपए जुर्माना