सिरसा में एक नाबालिग छात्रा को शादी के लिए प्रताड़ित करने और उसे ब्लैकमेल कर आत्महत्या के कगार पर धकेलने वाले आरोपी राहुल को अदालत ने 10 साल की जेल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 40 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। यह फैसला नाबालिगों के खिलाफ अपराधों में सख्त संदेश देता है। अभियोजन पक्ष ने मामले में मजबूत पैरवी की। कोर्ट ने सभी साक्ष्यों पर विचार करने के बाद यह सजा सुनाई। दोषी ने छात्रा को शादी के लिए मजबूर किया और उससे छेड़छाड़ की। पीड़िता को ब्लैकमेल कर प्रताड़ित किया गया। इस मामले से पीड़ित परिवार को न्याय मिला है। कोर्ट के फैसले का परिवार ने स्वागत किया है। यह सजा अन्य अपराधियों के लिए चेतावनी है। मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया पूरी कर दी गई है। Source: Source Post navigation रायपुर में कोडीन सिरप तस्करी पर कोर्ट का बड़ा फैसला: 3 दोषियों को 20-20 साल की सजा, प्रत्येक पर 2 लाख रुपए जुर्माना बिजली निगम के ALM-SA को हाईकोर्ट से बड़ी राहत: HSSC की री-शफलिंग सूची पर रोक, रिलीव हो चुके कर्मचारियों को वापस बुलाने के निर्देश