पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की विज्ञापन संख्या 03/2023 के तहत जारी री-शफलिंग यानी पद बदलाव घोषणा पत्र पर स्टे दे दिया है। इसके बाद बिजली निगम एक्शन में आ गया है। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम ने हाईकोर्ट के आदेशों की अनुपालना में तुरंत प्रभाव से दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। निगम द्वारा जारी पत्र के अनुसार, जिन कर्मचारियों ने हाईकोर्ट से स्टे ऑर्डर प्राप्त कर लिया है, उन्हें उनकी वर्तमान पोस्टिंग से रिलीव नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही जिन्हें पहले रिलीव किया जा चुका था, उन्हें भी तुरंत प्रभाव से वापस ड्यूटी पर लेने के आदेश दिए गए हैं। हाईकोर्ट के इस आदेश से बिजली निगम के एएलएम-एसए कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है। कर्मचारियों ने हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। निगम ने सभी संबंधित अधिकारियों को आदेश का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी है। Source: Source Post navigation सिरसा में नाबालिग छात्रा को शादी के लिए मजबूर करने और छेड़छाड़ के दोषी राहुल को 10 साल की जेल, कोर्ट ने लगाया 40 हजार रुपए जुर्माना 5 लाख बीमित कार 2019 में आग से जलकर खाक: 7 साल बाद उपभोक्ता आयोग का आदेश, बजाज अलियांज को 5.75 लाख देने का निर्देश