दिल्ली के एक उपभोक्ता आयोग ने बजाज अलियांज जनरल इंश्योरेंस को कार मालिक के नुकसान के लिए 5.75 लाख रुपए का भुगतान करने का आदेश दिया है। कार मालिक की रेनो डस्टर कार चलाते समय आग की चपेट में आ गई थी, जिससे उसे पूरी तरह नुकसान हुआ। कार मालिक ने आवश्यक दस्तावेज जमा किए, लेकिन बीमा कंपनी ने शुरुआत में दावा खारिज कर दिया, जिसके बाद उपभोक्ता ने आयोग में अपील की। आयोग ने पाया कि बीमा कंपनी दावे का निपटान नहीं करने के लिए जिम्मेदार है। आयोग ने कंपनी को मुआवजा देने का आदेश दिया है। यह फैसला उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा के लिए अहम माना जा रहा है। घटना 2019 की है, जिसमें कार पूरी तरह जल गई थी। आयोग ने कार मालिक के हक में फैसला सुनाया है। बीमा कंपनी को तय समय में राशि का भुगतान करना होगा। इस फैसले से अन्य उपभोक्ताओं को भी राहत मिलेगी।

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