दिल्ली के एक उपभोक्ता आयोग ने बजाज अलियांज जनरल इंश्योरेंस को कार मालिक के नुकसान के लिए 5.75 लाख रुपए का भुगतान करने का आदेश दिया है। कार मालिक की रेनो डस्टर कार चलाते समय आग की चपेट में आ गई थी, जिससे उसे पूरी तरह नुकसान हुआ। कार मालिक ने आवश्यक दस्तावेज जमा किए, लेकिन बीमा कंपनी ने शुरुआत में दावा खारिज कर दिया, जिसके बाद उपभोक्ता ने आयोग में अपील की। आयोग ने पाया कि बीमा कंपनी दावे का निपटान नहीं करने के लिए जिम्मेदार है। आयोग ने कंपनी को मुआवजा देने का आदेश दिया है। यह फैसला उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा के लिए अहम माना जा रहा है। घटना 2019 की है, जिसमें कार पूरी तरह जल गई थी। आयोग ने कार मालिक के हक में फैसला सुनाया है। बीमा कंपनी को तय समय में राशि का भुगतान करना होगा। इस फैसले से अन्य उपभोक्ताओं को भी राहत मिलेगी। Source: Source Post navigation बिजली निगम के ALM-SA को हाईकोर्ट से बड़ी राहत: HSSC की री-शफलिंग सूची पर रोक, रिलीव हो चुके कर्मचारियों को वापस बुलाने के निर्देश सुप्रीम कोर्ट से हिमाचल सरकार को झटका: कर्मचारी एक्ट पर रिव्यू पिटीशन खारिज, कॉन्ट्रैक्ट सेवा के लाभ रोकने वाला एक्ट रद्द; 1.50 लाख कर्मचारियों को राहत