बिलासपुर में 2 महीने पहले मुंगेली डीईओ कार्यालय से संभागीय संयुक्त संचालक शिक्षा कार्यालय में ट्रांसफर होकर आए सहायक संचालक को राज्य शासन ने सस्पेंड कर दिया है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी रिटायर्ड शिक्षिका के पेंशन मामले का निराकरण नहीं करने पर यह कार्रवाई की गई है। मामला सहायक संचालक के मुंगेली डीईओ के कार्यकाल का है। मुंगेली की रिटायर्ड शिक्षिका राजेश्वरी त्रिपाठी को पेंशन भुगतान में काफी देरी हो रही थी। उन्होंने पेंशन मामले का निराकरण कराने के लिए विभागीय अधिकारियों को कई बार आवेदन दिया, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। पेंशन नहीं मिलने से उन्हें परिवार का भरण-पोषण करने में भी परेशानी होने लगी। इसके बाद राजेश्वरी त्रिपाठी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। हाईकोर्ट ने पेंशन मामले का निराकरण करने का आदेश दिया, लेकिन इसके बावजूद समस्या दूर नहीं हुई। परेशान होकर उन्होंने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की। इस पर कोर्ट ने शिक्षा सचिव को उपस्थित होने के निर्देश दिए। हाईकोर्ट की नाराजगी के बाद शासन ने तत्कालीन डीईओ एलपी डाहिरे को सस्पेंड कर दिया। निलंबन आदेश में उनके इस कृत्य को हाईकोर्ट के प्रति अनादर, प्रशासनिक अनुशासनहीनता और पदीय कर्तव्यों के प्रति गंभीर उदासीनता माना गया है। निलंबन अवधि के दौरान डाहिरे का मुख्यालय जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय, बिलासपुर निर्धारित किया गया है।

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