मध्य प्रदेश के जबलपुर स्थित जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति की पदस्थापना का मामला अब हाईकोर्ट पहुंच गया है। कुलपति की नियुक्ति पर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। मामला यूजीसी के आयु मानदंडों से अधिक उम्र का है। हाईकोर्ट ने शासन को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने मामले में जवाब मांगा है। यह नियुक्ति विवादित मानी जा रही है। यूजीसी के नियमों के अनुसार कुलपति की अधिकतम आयु सीमा तय है। आरोप है कि नियुक्ति में इसका पालन नहीं किया गया। हाईकोर्ट मामले की सुनवाई कर रहा है। शासन को तय समय में जवाब देना होगा। Source: Source Post navigation मदपुरम मंदिर गार्ड हिरासत में मौत: मद्रास हाईकोर्ट ने 4 पुलिसकर्मियों की याचिकाएं खारिज कीं, 9 महीने में ट्रायल पूरा करने का आदेश फतवे के नाम पर किसी के अधिकार नहीं छीन सकते: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कानून स्पष्ट किया