हरियाणा के लोहारू में एसडीएम संदीप कुमार ने अधिकारियों से एससी-एसटी एक्ट के तहत दर्ज मामलों में सरकारी सहायता राशि जल्द वितरण करने के निर्देश दिए हैं। एसडीएम अपने कार्यालय में उपमंडल स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि एससी-एसटी अधिनियम के तहत दर्ज मामलों में नियमों के अनुसार जल्दी कार्रवाई की जाए, ताकि पीड़ितों को समय पर सहायता राशि मिल सके। बैठक में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989, 1995 और 2016 के तहत दर्ज सात मामलों में राहत राशि और लंबित शिकायतों की समीक्षा की गई। संदीप कुमार ने बताया कि अपराध की प्रकृति के अनुसार पीड़ितों को 85 हजार से 8 लाख 25 हजार रुपए तक की सहायता राशि देने का प्रावधान है। यह राशि हत्या, रेप, गंभीर चोट, संपत्ति को नुकसान और अन्य अत्याचार के मामलों में नियमों के अनुसार दी जाती है। तहसील कल्याण अधिकारी विकास ने एससी-एसटी मामलों की जानकारी दी। बैठक में गैर सरकारी सदस्य हवा सिंह, रामधारी और संजय कुमार, तहसील कल्याण अधिकारी कार्यालय के तिलक सैणी और विक्रम सिंह सहित संबंधित विभागों के प्रतिनिधि मौजूद थे।

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