छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने सरकारी स्कूल के लिए अधिग्रहित निजी जमीन के मामले में अहम आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि सरकारी स्कूल के लिए ली गई निजी जमीन के बदले 90 दिन के भीतर दूसरी जमीन देनी होगी। यह आदेश विद्यार्थियों को असुविधा से बचाने के लिए जारी किया गया है। मामले में आशीष ने जमीन के बराबर मूल्य की वैकल्पिक सरकारी भूमि मांगी थी। कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया। राज्य सरकार को तय समय में जमीन आवंटित करनी होगी। इस फैसले से स्कूल के विद्यार्थियों को राहत मिलेगी। कोर्ट ने कहा कि जमीन मालिक के अधिकारों का संरक्षण जरूरी है। मामले में आगे की कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। राज्य सरकार ने आदेश का पालन करने का आश्वासन दिया है। Source: Source Post navigation सुप्रीम कोर्ट से हिमाचल सरकार को झटका: कर्मचारी एक्ट पर रिव्यू पिटीशन खारिज, कॉन्ट्रैक्ट सेवा के लाभ रोकने वाला एक्ट रद्द; 1.50 लाख कर्मचारियों को राहत हाईकोर्ट का अहम फैसला: ‘सिर्फ शादी का वादा पूरा न होना रेप नहीं माना जा सकता’, ट्रायल कोर्ट के फैसले को ठहराया सही; पीड़िता की अपील खारिज